अचानकमार टाइगर रिज़र्व में सख्त नियम लागू…कोर क्षेत्र में बिना अनुमति वाहन से उतरना प्रतिबंधित

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से रिज़र्व क्षेत्र से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही उसके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में अनधिकृत प्रवेश, विचरण या व्यवधान के लिए सजा और दंड का प्रावधान है।इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों को भविष्य में अचानकमार टाइगर रिज़र्व में प्रवेश या बुकिंग से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

विभाग ने कहा कि ऐसे लोगों की जानकारी अन्य टाइगर रिज़र्वों और सक्षम अधिकारियों को भी भेजी जाएगी, ताकि किसी अन्य अभयारण्य में भी वे गतिविधि न कर सकें।

वन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे जंगल में प्रवेश के दौरान सुरक्षा मानकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि वन्यजीवों की शांति और सुरक्षा बनी रहे।

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