दोबारा गलती करने पर न्यायालय भेजने की दी गयी चेतावनी
रमेश गुप्ता
रायपुर । टाटीबंध क्षेत्र में चलने वाले सवारी आटो, ई-रिक्शा चालकों द्वारा टाटीबंध क्षेत्र में महोबा बाजार से रामनगर कोटा मार्ग में विगत कुछ दिनांे से कुछ सवारी बस चालकों द्वारा नो एंट्री में गाड़ी घुसकर सवारी परिवहन करने के संबंध में शिकायत किया जो वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आने पर तत्काल थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध को उक्त बसों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करने आदेश किया गया जिस पर थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध निरीक्षक भुनेश्वर साहू द्वारा उक्त मार्ग में पेट्रोलिंग कर नो एंट्री में घुसकर सवारी परिवहन करने वाले यात्री बस क्रमांक CG07-NA-2812 एवं बस क्रमांक CG07-E-9911 के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 115/194 के तहत चालानी कार्यवाही कर दोबारा गलती करने पर प्रकरण न्यायालय भेजने की चेतावनी दी गयी।
बता दे कि भाठागांव में नया बसस्टैण्ड शुरू होने के पश्चात शहर के भीतर सवारी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है किन्तु कुछ बस चालक सवारी के लालच में महोबा बाजार से रामनगर कोटा मार्ग से नो एंट्री में वाहन प्रवेश कर यात्री परिवहन कर रहे थे जिसकी शिकायत उक्त मार्ग में चलने वाले सवारी आटो चालकों द्वारा एडिशनल एसपी ट्रैफिक से की गई जिस पर एडिशनल एस.पी. ट्रैफिक डॉ प्रशांत शुक्ला द्वारा तत्काल थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध रायपुर निरीक्षक भुनेश्वर साहू को उक्त बसों के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देश दिये जिस पर थाना प्रभारी द्वारा उक्त मार्ग में पेट्रोलिंग कर नो एंट्री में घुसकर सवारी परिवहन करने वाले यात्री बस क्रमांक CG07-NA-2812 एवं बस क्रमांक CG07-E-9911 के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 115/194 के तहत चालानी कार्यवाही कर दोबारा गलती करने पर प्रकरण न्यायालय भेजने की चेतावनी दी गयी।