परिजनों को समझाइश दी
बेमेतरा:- जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में कलेक्टर श्री रणवीर शर्मा के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बीते 10 अप्रैल को विकासखण्ड नवागढ़ के एक ग्राम से 16 वर्षीय बालिका के बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर प्राप्त हुई।
सूचना के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया एवं महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव एवं परियोजना अधिकारी श्रीमती जयश्री नामदेव की निगरानी तथा परियोजना समन्वयक श्री राजेन्द्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्यवाही की।
टीम में विधिक सह परिविक्षा अधिकारी श्रीमती साक्षी बाजपेयी, परामर्शदाता आभाष शर्मा, आउटरिच वर्कर श्री महेश पटेल, स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, कोटवार एवं मितानिन शामिल थे।
टीम ने टेमरी के पास स्थित ग्राम में साहू परिवार की 16 वर्षीय बालिका का विवाह बाना रायपुर निवासी युवक से होने से रोका। परिजनों को समझाइश दी गई, जिसके पश्चात उन्होंने बालिका के विवाह को निर्धारित वैधानिक आयु पूर्ण होने तक स्थगित करने की सहमति दी। परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जानकारी दी गई कि विवाह की न्यूनतम आयु पूर्ण न होने पर विवाह कराना एक दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत माता-पिता, रिश्तेदार, बाराती, विवाह आयोजक, और सहयोगी सभी दोषी माने जा सकते हैं तथा उन्हें 2 वर्ष तक की कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं।
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महत्वपूर्ण जानकारी:
• बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, या मोबाइल नंबर 8319141116, 8269844404 पर दी जा सकती है।
• बाल विवाह में शामिल बालक/बालिका अपने विवाह को शून्य घोषित कराने का अधिकार रखते हैं।
• पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, सरपंच इत्यादि को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है।
अपील:
सभी सेवा प्रदाताओं (धर्मगुरु, पुरोहित, बैंड बाजा, हलवाई, टेंट, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस, डीजे इत्यादि) से अनुरोध है कि विवाह से पूर्व वर-वधु की आयु की पुष्टि करें। यदि विवाह कानूनी आयु से कम उम्र में हो रहा हो, तो सेवाएं न दें।