बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 4 साल जेल की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला साल 2018 में दिल्ली में हुई एक शादी के दौरान हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है।

क्या है पूरा मामला
यह घटना साल 2018 के दिसंबर महीने की है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक फार्महाउस में नए साल और शादी का जश्न चल रहा था। आरोप है कि इसी पार्टी के दौरान विधायक राजू सिंह ने अपनी पिस्तौल से हवा में गोलियां चलाई थीं। इस फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लग गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की अदालत ने विधायक को दोषी पाया। कोर्ट ने न केवल उन्हें 4 साल की कड़ी सजा सुनाई, बल्कि उन पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में विधायक के साथ मौजूद उनके ड्राइवर को भी कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।
सदस्यता जाने का खतरा बढ़ा
देश के कानून के मुताबिक, अगर किसी भी मौजूदा विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, तो उनकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है। ऐसे में बीजेपी विधायक राजू सिंह की विधायकी जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस फैसले से बिहार की राजनीति में भी हड़कंप मच गया है।