Mahadev Satta App case: हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

कोर्ट ने कहा- जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता

बिलासपुर। महादेव सट्टा एप मामलें में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए कहा कि इतने बड़े आर्थिक अपराध और जनता के साथ किए गए इस धोखे में जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि यह मामला देशभर में हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है।

जमानत के लिए याचिकाएं लगाने वालों में नितिन तिबरेवाल, सूरज चोखानी, अमित अग्रवाल और गिरीश तलरेजा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह माना कि इतने बड़े आर्थिक अपराध और जनता के साथ किए गए इस धोखे में जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता।

बता दें कि महादेव सट्टा एप मामला एक हाई-प्रोफाइल केस बन चुका है, जिसमें आरोप है कि इस एप के जरिए देशभर में अवैध सट्टेबाजी चलाई जा रही थी। आरोपी कारोबारी और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों से भारी रकम ठगते थे, जिसके चलते पूरे देश में कई जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की गई। इन आरोपियों की जमानत खारिज होने से अब ये सवाल और गहरा हो गया है कि इस मामले के पीछे और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और क्या आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होंगे?

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