अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, रायगढ़ में 9 ट्रैक्टर जब्त



रायगढ़। जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। साथ ही संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई खनिज निरीक्षक सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा सतत निगरानी के दौरान की गई। जांच में पाया गया कि सभी वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर विधिवत जांच के पश्चात वाहनों को जब्त करते हुए वाहन मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई के दायरे में जोरापाली निवासी भानुकुमार चौहान का ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 बीई 9014, बाल्मिकी प्रजापति का न्यू हालैण्ड सोल्ड ट्रैक्टर, कुरमापाली निवासी नूतन साहू का स्वराज सोल्ड ट्रैक्टर, गोपालपुर निवासी प्रेम उरांव का महिन्द्रा सोल्ड ट्रैक्टर, पतरापाली निवासी समीर पटेल का ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 एडब्ल्यू 2563, बाबाधाम रायगढ़ निवासी तिरथलाल यादव का ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 एव्ही 3634, रायगढ़ निवासी प्यारेलाल साहू का ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 यूएच 2738, धनागर निवासी उत्तम सारथी का ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 एएस 4893 तथा हण्डी चौक रायगढ़ निवासी गणेश अग्रवाल का महिन्द्रा सोल्ड ट्रैक्टर शामिल है।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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