सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन मनाया… वाहनों पर स्टंट किया… तो खैर नही..होगी कड़ी कार्रवाई

उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के कृत्यों को अनुचित बताते हुए शासन को रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में राज्य के मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के आयोजनों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं।

निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी नगरीय निकायों को आदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में चौक-चौराहों, सड़कों या गली-मोहल्लों में वाहन सहित जन्मदिन या अन्य उत्सव मनाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करें। साथ ही उन वाहन चालकों पर भी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जो दोपहिया या चारपहिया वाहनों से सार्वजनिक चौक, सड़कों पर स्टंट करते हैं।

नगरीय निकायों द्वारा आम नागरिकों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है तथा अपील की जा रही है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन न करें, जिससे यातायात एवं सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

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