पासपोर्ट नहीं, ये है नागरिकता का असली सबूत! MEA के बयान पर छिड़ी बड़ी बहस

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के एक बयान के बाद Passport और Citizenship को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, लेकिन इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम और कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता।

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट विदेशों में भारतीय नागरिक की पहचान और राष्ट्रीयता दर्शाता है, लेकिन यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

विदेश मंत्रालय के इस रुख पर कई नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों ने सवाल खड़े किए हैं। गीतकार जावेद अख्तर और शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने पूछा कि जब पासपोर्ट जारी करने से पहले विस्तृत जांच और पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, तो फिर इसे नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा सकता। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि ऐसे बयान से विदेशी देशों में भारतीय पासपोर्ट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं।

आखिर नागरिकता का असली प्रमाण क्या है?

सरकारी सूत्रों और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है। जन्म से भारतीय नागरिकों के लिए Birth Certificate सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। वहीं, पंजीकरण या Naturalization के जरिए नागरिकता पाने वालों को Citizenship Certificate जारी किया जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा के दौरान व्यक्ति की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह दस्तावेज सरकार की संपत्ति होता है और जरूरत पड़ने पर वापस भी लिया जा सकता है।

नागरिकता पाने के पांच तरीके

भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण (Naturalization) और किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।

फिलहाल MEA के बयान के बाद Passport, Aadhaar, PAN Card और Birth Certificate को लेकर लोगों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कानूनी तौर पर नागरिकता का अंतिम निर्धारण नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है।

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