बेमेतरा 20 जनवरी 2025:- जिले के अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्री गुड्डू लाल जगत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। इसके अंतर्गत कई दोषियों पर अधिनियम की धारा 51, 52 और 58 के तहत अर्थदंड लगाया गया है।
दोषियों पर लगाया गया जुर्माना
गिरधारी लाल गुप्ता, फर्म श्री मुरारी फैमिली रेस्टोरेंट एवं स्वीट्स, नवागढ़ चौक बेमेतरा पर बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के फर्म संचालन का दोषी पाया गया। उन्हें ₹4,00,000/- का जुर्माना लगाया गया।
सुरेश माहेश्वरी, पिता बिरदी चन्द माहेश्वरी, फर्म मेसर्स रामेश्वरी ट्रेडर्स, ब्लॉक बेरला, जिला बेमेतरा को मिध्याछाप (गलत लेबल) खाद्य पदार्थ नुपुर कोरिऍडर पाउडर (पैक्ड) के विक्रय का दोषी पाया गया। इस पर उन्हें ₹1,00,000/- का जुर्माना किया गया।
Related News
रमेश गुप्ता, दुर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के उपरा...
Continue reading
कांकेर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालुओं ने आतंक मचा रखा है, वहीं आज फिर चारामा वन परिक्षेत्र के कुर्रुभाट गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीण पर 3 भालुओं ने हमला कर दिय...
Continue reading
आज गरियाबंद में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “नक्सलवाद को एक और करारा झटका लगा है। ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा...
Continue reading
जशपुर(दिपेश रोहिला) । जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह द्वारा सहायक लोक अभियोजक अधिकारी सौरभ समैया जैन को प्रशंसा पत्र जारी किया गया है।सन् 2024 में जशपुर जिले में कुल...
Continue reading
सक्ती - विचलियों के अवैध धान खरीदी केंद्र में न पहुंचे और खरीदी प्रभारी द्वारा बिचौलियों का धान ना खरीदे इसके लिए कलेक्टर अमृत विकास तोपनों द्वारा सभी एसडीएम नोडल खाद्य अधिकारियों ...
Continue reading
कहि न जाइ का कहिये !राजाराम भादू जयपुर राजस्थान: संजीव बख्शी से मेरा परिचय मामूली ही कहा जायेगा। वर्षों पहले उनका कविता संग्रह- भित्ति पर बैठे लोग- मिला था। उसमें सादी- सी निरं...
Continue reading
रायपुर। कर्नाटक राज्य के बेलगाम में आयोजित इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 25 वें रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स रिट्रीट में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपन...
Continue reading
रायपुर। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने राज्य के स्टील उद्योगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के मिनी स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रभार में एक रुपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिय...
Continue reading
बिलासपुर। राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हुई सात वर्षीय मासूम की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर नाराजगी ...
Continue reading
रायपुर | CG: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर से ‘टीम प्रहरी’ दल के छह वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।राजधानी रायपुर की सड़को...
Continue reading
CG NEWS : गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत लोहसीह में लंबे समय से सड़क के टूटे पुल के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने अब प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ...
Continue reading
रायपुर। CG NEWS : नगर निगम अनुकम्पा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शी नही है क्योंकि 72 अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की सूची जारी कर दस्तावेजों का परीक्षण कर पुनः दिनांक 24 को पुनः दाव...
Continue reading
छन्नूलाल देवागन, पिता भूखिराम देवागन, फर्म मडेला स्वीट्स, गौरव पथ रोड बेमेतरा पर अवमानक (घटिया) मिठाई कलाकंद (लूज) के निर्माण एवं विक्रय का दोषी पाया गया। उन्हें ₹3,00,000/- का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
सुशील कुमार, पिता स्व. विजय पाल, फर्म स्थाति आरकोन प्रा. लि., ग्राम कारेसरा, तहसील थानखम्हरिया बेमेतरा पर अवमानक पेय पदार्थ रेड वाइन के उत्पादन का दोषी पाया गया, जिस पर ₹5,00,000/- का जुर्माना लगाया गया।
अश्वनी साहू, पिता शत्रुहन साहू, फर्म मेसर्स अश्वनी किराना स्टोर्स, ग्राम पडकीडीह, बेमेतरा पर अवमानक अरहर दाल (लूज) के विक्रय का दोषी पाया गया, जिस पर ₹50,000/- का जुर्माना किया गया।
ललित कुमार साहू, पिता चिताराम साहू, फर्म: मेसर्स अपना ढाबा, पिकरी, बेमेतरा पर अवमानक वेजग्रेवी (लूज) के निर्माण एवं विक्रय का दोषी पाया गया। इस पर उन्हें ₹3,00,000/- का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश: अपर कलेक्टर ने दोषी फर्म संचालकों को 10 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि जुर्माना निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया गया, तो राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया की भांति की जाएगी। जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।