भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की निरस्त, हाईकोर्ट में चलती रहेगी सुनवाई

भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता और पूर्व प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका के खिलाफ देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने निराधार मानकर खारिज कर दिया है।

भिलाई नगर सीट से वर्ष 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में देवेंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में उनके प्रतिद्वंद्वी रहे भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पांडे का आरोप है कि देवेंद्र यादव ने चुनाव शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का मूल्य गलत दर्शाया और आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि यादव ने खुद के फरार घोषित होने की जानकारी सार्वजनिक नहीं की, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, आचार संहिता के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखते हुए उनके निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की गई है।

विधायक देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट की इस कार्यवाही में हस्तक्षेप की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका पर सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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