पुलिस ने ली फटाका व्यवसायियों की बैठक… सुरक्षा और नियम पालन के दिए सख्त निर्देश

बैठक में सभी फटाका विक्रेताओं को कहा गया कि उनके पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है और वे अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन करें। दुकानदार केवल निर्धारित मानक के फटाखे ही बेचें और सीमित मात्रा में स्टॉक रखें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक दुकान में अग्निशामक यंत्र, पानी और रेत की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्रीन फटाखों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए।

सुरक्षा दृष्टि से दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि दुकानों के आस-पास ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए, बिजली के तार खुले न रहें और पूरी तरह से सुरक्षित टेपिंग की जाए।

व्यवसायियों को अपने संबंधित थाने और पुलिस नियंत्रण कक्ष के संपर्क नंबर रखने के लिए कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112 पर तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की कि त्योहार के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और सभी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी दीपावली मनाएं।

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