चीतल शिकार प्रकरण: 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

वन परिक्षेत्र पिथौरा द्वारा सातों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी पिथौरा ने सभी आरोपियों को जिला जेल भेजने का आदेश दिया था। आरोपी वर्तमान में जिला जेल महासमुंद में हैं।

इन आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय महासमुंद में जमानत आवेदन लगाया था।

वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा ने केस डायरी के साथ न्यायालय से निवेदन किया था कि आरोपियों को जमानत न दी जाए।

शासकीय अधिवक्ता महासमुंद ने भी अपराध की गंभीरता, दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और

साक्ष्य नष्ट किए जाने की आशंका के आधार पर जमानत खारिज करने की मांग की थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आरोपीगण के नाम:

  • रामजी पिता पर्वत केंवट (ग्राम …)
  • चन्दराम ठाकुर उर्फ शिकारी पिता दयालू ठाकुर
  • सोनसाय पिता रामजी केंवट
  • बिसाहू पिता चिंताराम (सभी ग्राम छिंदौली)
  • भगवान सिंह पिता जय सिंह पटेल
  • भोलाराम पिता नेतराम खड़िया (दोनों ग्राम गिरना)
  • अनादि पिता बलराम यादव (ग्राम बड़ेलोरम)

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