बलौदाबाजार में कुल्फी, आइसक्रीम और जूस विक्रेताओं के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त जांच शुरू

राजकुमार मल, बलौदाबाजार-भाटापारा-सीजन की तैयारी कर रहे कुल्फी, आइसक्रीम, आइसकैंडी और जूस बेचने वालों के लिए जरूरी सूचना- समय रहते रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तगड़ी जांच की तैयारी कर ली है।

मौसम के साथ अब शीतल खाद्य एवं पेय पदार्थों के भी तेवर बदल रहे हैं। स्थानीय इकाइयों ने उत्पादन के साथ विक्रय भी चालू कर दिया है। इसलिए ठेले और साइकिल में यह सामग्रियां नजर आने लगीं हैं लेकिन पहली बार इन्हें भी जांच का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अधिकांश ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं मानी है।

इसलिए लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर

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निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता संदेहास्पद हो सकती है। अधिकतर उपभोक्ता बच्चे होते हैं। ऐसे में सेवन हानिकारक हो सकता है। छोटे कारोबारी और सीमित दिनों का व्यवसाय। इसलिए रियायत दी जा रही है लेकिन बढ़ती शिकायतों के बाद फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सख्त जांच की ठानी है। इसके पूर्व उसने इन कारोबारीयों से कहा है कि रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता पूर्ण करवाएं।

होगा लाभ यह

प्रतिकूल स्थितियों में निर्माता और विक्रेताओं की जवाबदेही तय की जा सकेगी। कार्रवाई, गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों की राह खोलेगी, जिसे लेकर अब तक लापरवाही बरती जा रही है। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अन्य स्ट्रीट फूड वेंडर भी जागरूक होंगे। यह प्रयास ऐसे पारदर्शी कारोबार की ओर कदम बढ़ाएगा जिसकी जरूरत इस क्षेत्र में फिलहाल सबसे ज्यादा मानी जा रही है।

पहली सख्ती यहां

कुल्फी, आइसक्रीम, आइस कैंडी, गन्ना जूस, शेक और शरबत बनाने और बेचने वाले सड़कों पर नजर आने लगे हैं। इसके अलावा बर्फ बेचने वाले भी ठेले और हाॅकर भी निकले हुए हैं। सीजन ने आमद दे दी है, इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नियम को प्रभावी बनाने की शुरुआत इसी क्षेत्र से करने की ठानी है। बाद के दिनों में चाट, मोमोज, अंडा, आमलेट और दूसरे स्ट्रीट फूड काउंटरों में भी यह अभियान चलाया जाएगा।

शीतल पेय और खाद्य सामग्री विक्रेताओं को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जांच में अनिवार्यता नहीं मिली, तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
– उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार

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