सड़क पर काल न बन जाए पिकअप: मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन पर एसएसपी की सख्ती, परमिट होंगे निरस्त

( हिंगोरा सिंह )

  • मालवाहक वाहनों (पिकप/ छोटा हाथी / 407 ) मे खतरनाक तरीके से यात्री परिवहन पर सख़्ती के निर्देश, दुर्घटना के उच्च जोखिम को लेकर जारी की गई अपील•

:- सड़क दुर्घटना के दौरान जनहानि की संभावना को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को दिए गए दिशा निर्देश।
:- सवारी के लिए नागरिक अधिकृत वाहन का ही करें उपयोग, सड़क यात्रा के दौरान स्वयं एवं परिजनों की सुरक्षा रहे पहली प्राथमिकता।
:- थाना/चौकी प्रभारियों को मालवाहक वाहनों के वाहन स्वामी की बैठक लेकर नियमो के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, परमिट निरस्त एवं वाहन जप्ती के सम्बन्ध मे कड़ी समझाईस देने को निर्देशित।
:- मालवाहक वाहन स्वामी, चालकों एवं आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमो से जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओ मे प्रभावी कमी लाने दिए गए है दिशा निर्देश।

  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शादी-ब्याह एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर/ खड़ा कर यात्री परिवहन किया जाता जो कि अत्यंत जोखिम भरा एवं नियम विरुद्ध है, दुर्घटना के उच्च जोखिम एवं सड़क दुर्घटनाओ के दौरान जनहानि की संभावना को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मालवाहक वाहनों मे यात्री परिवहन पर सख़्ती से लगाम लगाए जाने हेतु जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए है ।
    राजपत्रित पुलिस अधिकारियो को अपने आधीन थाना/चौकी क्षेत्रों मे पुलिस एवं मालवाहक स्वामियों, वाहन चालकों की साझा बैठक लेकर निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
  • नागरिकों से मालवाहक वाहनों के सम्बन्ध मे निम्न जानकारी साझा की जा रही है :- मालवाहक वाहन केवल सामान ढोने के लिए निर्मित होते हैं।
    इनमें बैठने की कोई उचित व्यवस्था या सुरक्षा घेरा नहीं होता, जिससे मामूली झटके पड़ने पर अथवा मोड़ पर भी बड़ी दुर्घटना होने और जनहानि की संभावना बनी रहती है।
    मालवाहक वाहन मे सवारियों के खड़े होने अथवा बैठने से वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, मोटर यान अधिनियम के तहत मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना अथवा खड़ा कर ले जाना नियमो के विरुद्ध है, उपरोक्त वाहनों मे यात्री परिवहन कर नियमो का उल्लंघन करता पाए जाने पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त किया जा सकता है साथ ही वाहन जप्ती समेत वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध भारी जुर्माने की चालानी कार्यवाही की जा सकती है।
  • सरगुजा पुलिस आमनागरिकों से अपील करती है कि नागरिक यात्रा के लिए केवल उन्हीं वाहनों का उपयोग करें जो सवारी ढोने के लिए अधिकृत हों ।
    एवं यात्री संख्या के हिसाब से उपयुक्त हो, मालवाहक वाहनों का उपयोग यात्रा हेतु ना करें, नागरिक यातायात के नियमो का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहे एवं अन्य राहगीरों को सुरक्षित यातायात की सुविधा दिलाने मे अपना सहयोग प्रदान करें। सरगुजा पुलिस आमनागरिकों की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।

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