पटना.
बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की एक बहुत बड़ी कानूनी खबर सामने आ रही है। मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले और फायरिंग के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को अदालत से करारा झटका लगा है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने मंगलवार को रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इससे पहले शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

दो जून की रात खान सर की कोचिंग पर हुआ था बवाल
यह पूरा मामला दो जून की रात का है, जब मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर (Khan Sir Patna) की कोचिंग संस्था पर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। जांच के दौरान ज्ञान बिंदु कोचिंग (Gyan Bindu Coaching) के डायरेक्टर रौशन आनंद पर इस हमले की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत (judicial custody) में जेल भेज दिया था।
वीडियो सामने आने के बाद दर्ज हुई एफआईआर
घटना के कुछ दिन बाद एक नया वीडियो सामने आया और खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। इसी आधार पर पुलिस ने एफआईआर (FIR) में आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन धाराएं जोड़ दीं। इसके बाद से ही पटना के कोचिंग संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर छात्रों और समर्थकों ने कैंडल मार्च (candle march) भी निकाला था, लेकिन कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी।
खान सर को बड़ी राहत, फायर सेफ्टी पर भी नोटिस
इस पूरे घटनाक्रम के बीच पटना प्रशासन ने दोनों कोचिंग संस्थानों और संबंधित अस्पतालों में फायर सेफ्टी (fire safety norms) की जांच की थी। सुरक्षा में अनदेखी पाए जाने पर दोनों ही पक्षों को एक हफ्ते का नोटिस जारी किया गया है। अगर तय समय में सुधार नहीं हुआ, तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस कानूनी लड़ाई के बीच अदालत ने मंगलवार सुबह खान सर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर आगामी 20 जून तक के लिए रोक लगा दी है। फिलहाल पटना पुलिस (Patna Police) इस पूरे कोचिंग विवाद की गहराई से जांच कर रही है।