सरायपाली केंद्रीय विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

0 कुटुंब न्यायधीश व एडीजे हुवे शामिल 0
0 विद्यार्थियों को दी गई विधिक जानकारी 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली= सरायपाली स्थित केंद्रीय विद्यालय में आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायधीशों द्वारा नालसा , शासन की योजनाओं के साथ ही उपस्थित विद्यार्थियों को उनसे जुड़े कानूनों के संबंध मे सूक्ष्म जानकारी दी गई । लगभग 150 से अधिक विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से पास्को एक्ट , यातायात नियमों , वैवाहिक उम्र , सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी दी गई ।
आज केंद्रीय विद्यालय में सुबह आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में सरायपाली स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशो क्रमशः प्रफुल्ल कुमार सोनवानी


(न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महासमुंद लिंक कोर्ट सरायपाली) तथा वंदना दीपक देवांगन
(प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायपाली)
के द्वारा नालसा , शासन की योजनाओं के साथ ही बच्चों व युवाओं से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी संयुक्त रूप से दी गई । शिविर में विद्यार्थियों को पास्को अधिनियम के तहत गुड टच बैड टच एवं यह एक ही ऐसा अधिनियम हैं जो लड़की और लड़का दोनों के लिए लागू होता है इस बारे में बताया गया।
यातायात के नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, एवं वाहन बीमा कराना क्यों जरूरी है, और सभी के पास लाइसेंस होना चाहिए आदि के बारे में जानकारी दी गई।
शादी की उम्र 21 वर्ष क्या है एवं मतदाता की उम्र 18 वर्ष की है उसकी जानकारी दिया गया।
सोशल मीडिया (I.T.act.) से संबंधित जानकारी और उनसे होने वाले अपराधों की जानकारी एवं उनके बचाव के बारे में बताया गया।
न्याय सबके लिए है एवं न्याय पाने का अधिकार सभी को समान है। निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया। तथा संविधान भाग 3 के अंतर्गत स्वयं का अधिकार या मौलिक अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार के बारे में जानकारी दी गई । इसके साथ ही बच्चों से भी संवाद किया गया ।
कार्यक्रम पश्चात उपस्थित विद्यार्थियों ने विधि विभाग व न्यायालयों द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाने की प्रशंसा करते हुवे जीवनोपयोगी जानकारी दिए पर न्यायधीशों का आभार भी व्यक्त किया गया।

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