मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। 200 करोड़ रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जैकलीन ने ईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उस पर संज्ञान मामले को लेकर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में अपनी याचिका देते हुए जैकलीन ने उनपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया था और ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ लिवइन रिलेशनशिप की बात को भी खारिज किया था। जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया ही साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया है। जैकलीन ने कहा कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उनका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है। जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी।
क्या है पूरा मामला?
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘याचिका खारिज की जाती है।’ फैसले की विस्तृत प्रति का इंतजार है। ईडी का मामला अगस्त 2022 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले से उपजा है, जिसमें उन पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने और पैसे ऐंठने का आरोप है। उन्होंने खुद को केंद्रीय कानून सचिव बताकर जेल में बंद उनके पति को जमानत दिलाने का ऑफर दिया था। कथित ठगी की जांच ईडी और ईओडब्ल्यू अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू जहां जेल के अंदर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। ईडी ने मामले में फर्नांडीज को सह-आरोपी बनाया था।
जैकलीन ने दर्ज कराई थी याचिका
बता दें कि इसी मामले को लेकर जैकलीन ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। हालांकि अब इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। जैकलीन बॉलीवुड की टॉप हीरोइन्स में गिनी जाती हैं और बीते दिनों अपनी फिल्म हाउसफुल-5 को लेकर सुर्खियों में रही थीं। इस फिल्म में जैकलीन ने लीड रोल निभाया है और खूब पॉपुलरिटी हासिल की है।