बीजापुर । नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली बीजापुर पुलिस द्वारा दर्ज NDPS प्रकरण में माननीय न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 09 नवंबर 2024 को थाना कोतवाली बीजापुर पुलिस ने महादेव घाटी मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान मोटर साइकिल से अवैध रूप से नशीली गोलियों का परिवहन करते हुए आरोपी रविन्द्र पुनेम एवं अंशु गोनेट को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद की गई थी।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध NDPS Act की धारा 21(ग) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने उत्कृष्ट विवेचना करते हुए मजबूत एवं ठोस साक्ष्य संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। विवेचना के दौरान सभी तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं का गंभीरता से पालन किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
बीजापुर पुलिस ने कहा है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि आसपास कोई व्यक्ति नशे या अवैध मादक पदार्थों के संपर्क में हो, तो उसे जागरूक करें और इसकी सूचना पुलिस को दें।
पुलिस ने संदेश दिया कि नशा न केवल व्यक्ति और परिवार को बर्बाद करता है, बल्कि कानून भी ऐसे अपराधों के प्रति बेहद कठोर है। समाज को सुरक्षित, स्वस्थ एवं नशामुक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है।