संजय सोनी, भानुप्रतापपुर। नगर पंचायत भानुप्रतापपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। नगर क्षेत्र के बड़े होटल, रेस्टोरेंट, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य ब्लॉक वेस्ट जनरेटरों को नियमों के पालन हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
नगर पंचायत प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को नए नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अब कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण अनिवार्य होगा। गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग संग्रहित करना होगा, वहीं सैनिटरी एवं अन्य हानिकारक अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
नगर पंचायत के अधिकारियों ने कहा कि सभी बड़े अपशिष्ट उत्पादकों को अपने परिसर में ऑन-साइट कम्पोस्टिंग अथवा जैविक कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था करनी होगी, ताकि गीले कचरे का स्थानीय स्तर पर ही निपटान किया जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत ने नागरिकों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की है।