छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के चार जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज के लिए संपत्तियों की नवीन गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इन जिलों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों को विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अनुमति प्रदान की गई है।
27 फरवरी से प्रभावी होंगी नई दरें
राज्य में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उन्हें अनुमोदित किया गया है। यह नई दरें संबंधित चारों जिलों में 27 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
अन्य जिलों की सूची भी जल्द होगी जारी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी प्रक्रियाधीन हैं और उन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा। आम नागरिक और संबंधित पक्षकार नवीन दरों की विस्तृत जानकारी अपने जिले के पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।