रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पर सख्त कार्रवाई, दुकानदारों पर जुर्माना

रायपुर। जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, नगर निगम रायपुर के आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 1 और जोन 5 ने छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की।

जोन 1 क्षेत्र अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 18 में प्रयास हॉस्टल, गुढियारी के पास स्थित दो पतंग दुकानों का वार्ड पार्षद सोहन साहू और जोन स्वास्थ्य अधिकारी खेमराज देवागन की उपस्थिति में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझा तत्काल जब्त किया गया। संबंधित दोनों दुकानदारों पर कुल 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य में इस प्रकार की सामग्री न रखने की कड़ी चेतावनी पुलिस बल की उपस्थिति में दी गई।

इसी प्रकार जोन 5 क्षेत्र में घासीदास प्लाजा, आमापारा मार्ग पर सड़क किनारे लगाई जा रही पतंग दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त करने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जोन 5 के उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर की उपस्थिति में की गई। साथ ही यातायात और व्यवस्था सुधार के उद्देश्य से सड़क पर लगी दुकानों को तत्काल हटाया गया।

नगर निगम द्वारा सभी संबंधित दुकानदारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि भविष्य में चाइनीज मांझा पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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