:रमेश गुप्ता:
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने बकाया संपत्तिकर वसूलने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देश पर टीम गठित कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी किए गए।
टीम ने नेहरू नगर, शारदा क्षतिजा (पता 17/1,2 दक्षिण गंगोत्री, सुपेला) के मकान को कुर्क कर सील लगा दिया। बाद में बकायादार द्वारा ₹1,55,424 जमा करने पर सील हटा दी गई।
इसी तरह शेख सुल्तान (कोहका रोड सुपेला), तसव्वर खान (लक्ष्मी नगर) और बलविंदर सिंह (पांच रास्ता सुपेला) ने बकाया संपत्तिकर चुकाने के लिए समय मांगा है। निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय में राशि जमा नहीं करने पर उनकी संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

निगम की राजस्व टीम और सहायक राजस्व अधिकारी कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। निगम के अनुसार आने वाले दिनों में सभी जोनों में बकायेदारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।