Restrictions- झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी!

गाइडलाइन जारी, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। अब कर्मचारियों को सोशल मीडिया में कुछ भी लिखने, बोलने और पढऩे से पहले सरकार के नियमों का पालन करना होगा। यह नियम कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग की ओर से जारी किया गया है, जो भी कर्मचारी इस नियम के खिलाफ जाएंगे. उन पर कड़ी कार्रवाई करने का फरमान जारी किया गया है.
झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को सरकार के दायरे में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा. राज्य शासन की ओर से कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए गाइड लाइन जारी किया है.
झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना होगा. जैसे कुछ पोस्ट करते और लिखते हुए नरमी बरतने, मर्यादा को बनाए रखने और किसी भी तरह के आपत्तिजनक, भेदभाव या फिर राजनीति पोस्ट न हो. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हुए कोई पोस्ट अब नहीं लिख सकता.
साथ ही सरकारी कर्मचारी अब अपने पोस्ट में सरकार की नीतियों पर आलोचना नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे. इसके अलावा शासकीय कर्मचारी ऑफिस टाइम में अपने पर्सनल अकाउंट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे.

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