Odisha Cabinet : ओडिशा सरकार ने दी वर्दी सेवाओं में भूतपूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण

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Odisha Cabinet :  ओडिशा कैबिनेट ने वर्दीधारी सेवाओं में भूतपूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण

Odisha Cabinet :  भुवनेश्वर  !  ओडिशा सरकार ने गुरुवार को राज्य में वर्दी सेवाओं में सीधी भर्ती में सभी ग्रुप सी और डी पदों में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी।

राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण से अलग होगा, बशर्ते कि उन्हें अग्निवीर प्रमाण पत्र दिए जाने की तिथि तक संबंधित भर्ती नियमों में पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरी करनी होगी। राज्य में वर्दी सेवाओं में सीधी भर्ती में सभी ग्रुप सी और डी पदों में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। इसके अलावा उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।

श्री आहूजा ने कहा कि राज्य भूतपूर्व अग्निवीर (वर्दीधारी सेवाओं के लिए भर्ती) नियम 2024 का उद्देश्य भूतपूर्व अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन या सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गयी किसी भी सेवा की वर्दी सेवाओं में नौकरी सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है।

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एक अन्य निर्णय में कैबिनेट ने ओसीएस (आरए) नियम 2020 में संशोधन किया। ओसीएस (आरए) नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित बेटियों और अविवाहित सौतेली बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, जबकि विवाहित बेटियों और विवाहित सौतेली बेटियों के मामले पर विचार नहीं किया जाता है।

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Odisha Cabinet : मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट ने बेटियों/सौतेली बेटियों के मामले पर विचार करने के लिए ओसीएस (आरए) नियम 2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, भले ही उनकी शादी की स्थिति कुछ भी हो, बशर्ते कि उनके माता-पिता पर उनकी निर्भरता साबित हो।

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