रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले संपत्ति मालिकों के लिए काम की खबर सामने आई है। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) के भुगतान को लेकर छूट की नई समय-सीमा और दर की घोषणा की है। जो करदाता 30 सितंबर 2026 तक अपने पूरे साल का टैक्स एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें 5 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले संपत्ति कर पर 6.25 प्रतिशत की छूट का नियम लागू था, जिसे अब संशोधित करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। राजस्व विभाग के अनुसार, 30 सितंबर की समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में छूट का लाभ नहीं मिलेगा और सामान्य दर से ही टैक्स का भुगतान करना होगा।
करदाताओं की सहूलियत के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की भुगतान व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। नागरिक कैश के अलावा यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर संपत्ति कर जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं, ताकि निगम के राजस्व में सुधार हो और शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके।