धारा 49 की बाध्यता समाप्त, छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को मिलेगा महंगाई राहत वृद्धि का लाभ

बलौदा बाजार : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही मांग पर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अब छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश शासन की सहमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। धारा 49(6)से संबंधित बाध्यता समाप्त होने से राज्य के लाखों पेंशनरों को राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पी. आर. यादव ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष यह मांग उठाई जाती रही कि पेंशनरों के महंगाई राहत संबंधी निर्णयों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाली व्यवस्था समाप्त की जाए। संगठन के सतत प्रयासों और सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सका है।

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन बलौदा बाजार भाटापाराके जिला अध्यक्ष पीके हिरवानी छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष मनोज दुबे ने इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के समस्त पेंशनरों की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पेंशनर महंगाई राहत में वृद्धि के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे तथा अब राज्य शासन स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर पेंशनरों को समय पर लाभ प्रदान कर सकेगा।

पवन हिरवानी मनोज दुबे ने प्रदेश अध्यक्ष पी. आर. यादव एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि संगठन की एकजुटता, निरंतर संघर्ष और पेंशनरों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय के बाद पेंशनरों के लंबित हितों और मांगों के निराकरण में भी तेजी आएगी।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश मुदलियार संभाग अध्यक्ष विमलचंद कुंडूतथा प्रांतीय सचिव सी एल दुबे ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है तथा इसे प्रदेश के पेंशनरों के सम्मान और अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
मनोज दुबे पवन हिरवानी द्वारासंयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है

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