रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में रहने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करते हुए इसे अब 30 अप्रैल तक कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर करदाता इस नई निर्धारित तिथि के बाद टैक्स का भुगतान करते हैं, तो उन्हें कुल राशि पर 17 प्रतिशत का अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे वित्तीय भार से बचने के लिए समय पर अपने करों का भुगतान सुनिश्चित करें।
लक्ष्य पूरा न होने की वजह से सरकार ने लिया फैसला
दरअसल, राजस्व वसूली का निर्धारित लक्ष्य समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो पाया था, जिसके चलते शासन को यह फैसला लेना पड़ा है। इसी वजह से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को वसूली के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस निर्णय से उन हजारों करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो निजी कारणों या सर्वर की दिक्कतों की वजह से अब तक अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। अब वे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पूरे अप्रैल महीने में भुगतान कर सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना भुगतान करना ही समझदारी होगी।
