24 लापरवाह चालकों का लाइसेंस निलंबित
मोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले पर हुई कार्रवाई, एसएसपी ने लोगों से की अपील
(दिपेश रोहिला)
पत्थलगांव ।
जिले में अब लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना भारी पड़ सकता है, जशपुर पुलिस ने ऐसे लापरवाह चालकों का लाइसेंस निलंबन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के तहत बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट व शराब पीकर वाहन चलाने 24 लोगो का लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। वहीं मोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले डीलर पर भी कार्यवाही की जा रही। मोटर व्हीकल एक्ट 182 क(4) के तहत 5000 रु का चालान काटा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने आम जनता से अपील करते हुए यातायात नियमों का करें पालन करने को कहा है क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है।
गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के नेतृत्व व दिशानिर्देश में पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से आम जनता को यातायात नियमों के प्रति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कर रही है एवं बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त चालानी कार्यवाही भी कर रही है। जिससे कि आम जनता यातायात नियमों का पालन करें व दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।
इसी क्रम में जशपुर पुलिस के द्वारा विगत एक माह अंतर्गत जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु चालानी कार्यवाही के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 वाहन चालकों क्रमशः 1. अशोक यादव,उम्र 39 वर्ष, निवासी मरोल, थाना बगीचा, 2.सुरेश एक्का, उम्र 46 वर्ष, निवासी काईकछार, थाना जशपुर, 3.रोशन तिर्की, उम्र 37 वर्ष, निवासी सकरडीह, चौकी मनोरा,4. विनय कुमार सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी दरबारी टोली, थाना जशपुर को माननीय न्यायलय पेश कर एम व्ही एक्ट 185 के तहत प्रति व्यक्ति 10 हजार रु जुर्माना भरवाया गया है, साथ ही जिला परिवहन कार्यालय से प्रतिवेदन भेज कर उनका ड्राइवरी लाइसेंस को भी निलंबित कराया गया है।
इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 20 लोगों को चिन्हित कर बिना सीट बेल्ट व बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने से चलानी कार्यवाही के साथ ही उनकी ड्राइवरी लाइसेंस को भी निलंबित करवाया गया है। पुलिस के द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले ऑटो डीलरों को भी समझाइश दी गई है कि वे अपने ऑटो सेंटरों में मोडिफाइड साइलेंसर न रखे और न बिक्री करें ऐसा पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। जशपुर ऑटो डील्स के संचालक आरिफ हुसैन , उम्र 30 वर्ष पर मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर दुकान में क्रय- विक्रय के लिए रखने पर माननीय न्यायालय में पेश कर एम व्ही एक्ट की धारा 182 क(4) के तहत 5000 रु की जुर्माना राशि वसूला गया है।
आकस्मिक दुर्घनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें, आपका जीवन आपके व आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शशि मोहन सिंह, जशपुर