liquor Scam: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को ‘सुप्रीम’ राहत.. मिली जमानत.. पर अभी रहेंगे जेल में

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ को हिला देने वाले कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को मंगलवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने सुनवाई की.

 

सुप्रीप कोर्ट ने अनिल टूटेजा को जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने  का निर्देश दिया है.   ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं. महाधिवक्ता राजू ने टुटेजा पर नागरिक पूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने का आरोप लगाया और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया.

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बता दें अनिल टूटेजा को EOW मामलें में कोई राहत नही मिली है. जिसकी वजह से वे अभी भी जेल में ही रहेंगे. बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की कठोर धारा 44 के तहत आरोपों के बाद अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को हिरासत में लिया गया था.

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