Saraipali: नगर के बाहर हाइवे स्थित जय पैलेस लॉज में देह व्यापार के आरोप में संचालक पिता व पुत्र सहित 6 को भेज गया जेल

नगर के बाहर हाइवे स्थित जय पैलेस लॉज में देह व्यापार के आरोप में संचालक पिता व पुत्र सहित 6 को भेज गया जेल
  •  दो अलग अलग मामलो में एफआईआर दर्ज 
  •  संचालक अंकित पटेल व दलाल संतोष दास पर पीटा एक्ट के तहत कार्यवाही 

सरायपाली :- नगर के बाहर बने फोरलेन स्थित जय पैलेस (लॉज) में दबिश देकर पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए लॉज संचालक के पुत्र समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सार्वजनिक स्थल पर लॉज में देह व्यापार का सरायपाली में यह पहला मामला है। लॉज संचालक जयप्रकाश पटेल के पुत्र अंकित और संतोष दास के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

इस संबंध में सरायपाली एसडीओपी ललिता मेहर ने जानकारी देते हुवे बताया कि पहली प्राथमिकी के तहत विगत 29 मार्च की रात में एक युवती ने थाने में आकर उसके साथ विकास फैमिली रेस्टोरेंट के ऊपर स्थित जय पैलेष (लॉज) में कुछ युवकों द्वारा जबरदस्ती किये जाने की शिकायत की थी। जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जय पैलेस (लॉज) में छापामार कार्यवाही की गई ।पूछताछ किये जाने पर के बाद वहाँ देह व्यापार का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि यह अनैतिक देह व्यापार लॉज में उपस्थित लॉज संचालक अंकित पटेल की जानकारी में चल रहा था ।शिकायत कर्ता युवती पहले भी लॉज में संतोष पिता मदन दास के साथ आती रही है। आरोपी संतोष दास संभवतः दलाली का कार्य करता है ।पुलिस ने अपराध क्रमांक 84/2025 के तहत लॉज संचालक अंकित पिता जयप्रकाश पटेल 22 वर्ष निवासी ग्राम केना, थाना सरायपाली तथा संतोष पिता मदर दास 35 वर्ष निवासी ग्राम मोहदा, थाना सरायपाली को पीटा (प्रिवेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिकिंग) एक्ट की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

वही इसी प्रकरण में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपराध क्रमांक 83/2025 जिसके तहत युवती ने लॉज में उसके साथ कुछ युवकों द्वारा जबरदस्ती करने की शिकायत भी की थी। पहचान करने पर पुलिस ने जयप्रकाश पिता राजेंद्र पटेल 45 वर्ष निवासी ग्राम केना थाना- सरायपाली, भोपाल सिंह पिता गंगा सिंह राजपूत 41 वर्ष निवासी ग्राम खेजरीयाली, थाना समदड़ी जिला पाड़मेर (राजस्थान), चंदन कुमार पिता दिलीप कुमार कुर्मी 28 वर्ष निवासी कोचस, थाना कोचस, जिला रोहताश (बिहार) तथा हरदीप सिंह पिता विक्कर सिंह 32 वर्ष निवासी मोड पटियाला, थाना- सहीना, जिला-बरनाल को बीएनएस की धारा-74, 76 (5) के तहत लज्जा भंग, छेड़छाड़, वस्त्र हरण के इरादे से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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एसडीओपी ललिता मेहर ने बताया कि इस मामले मे पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और आगे भी कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना है । नगर में इस तरह की घटना से नगर व क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है । लोगों का कहना है कि ऐसे अवैध धंधों के चलते क्षेत्र की छवि हो रही है । पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस तरह के अवैध कार्यों पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि समाज को इस कारोबार से बचाया जा सके। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस रैकेट से जुड़े और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसमें किन-किन बड़े लोगों को संलिप्तता हो सकती है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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