:अरविंद मिश्रा:
बलौदाबाजार: मिट्टी पाटने की बात कहे जाने से नाराज युवकों ने एक व्यक्ति उसकी पत्नी और सास पर जानलेवा हमला कर दिया था. घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था. हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को 5 साल 9 महीने की जेल की सजा और 1,100 रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया.
मामले की पृष्ठभूमि
– घटना की तारीख: 27 जून 2024
– स्थान: ग्राम कोनी, बलौदाबाजार
– मामले की वजह: मिट्टी पाटने को लेकर विवाद
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ग्राम कोनी में सनत कुमार (पीड़ित) ने आरोपियों से उनके खेत और घर में मिट्टी पाटने का काम करने को कहा था। इस पर आरोपी नाराज हो गए और लाठी, डंडे और पत्थरों से सनत कुमार, उनकी पत्नी गंगाबाई और सास पर हमला कर दिया। सनत कुमार को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उन्हें एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
– थाना भाटापारा ग्रामीण में केस दर्ज किया गया। निपनिया पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक किशन कुंभकार ने मामले की गहन जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट का फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपियों राहुल भारद्वाज** (27 वर्ष), ग्राम किरना, थाना सरगांव, मुंगेली,बबलू बंजारे उर्फ गोलू (21 वर्ष), ग्राम दरूवन कांपा, थाना सरगांव, मुंगेली,राहुल मिरी (21 वर्ष), ग्राम दरूवन कांपा, थाना सरगांव, मुंगेली,साहिल कोशले (19 वर्ष), ग्राम दरूवन कांपा, थाना सरगांव, मुंगेली को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.