No Flex Zone Raipur : रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के आधा दर्जन सबसे प्रमुख और व्यस्त मार्गों को ‘नो फ्लैक्स जोन’ घोषित कर दिया गया है। अब इन रास्तों पर किसी भी तरह के निजी बैनर, पोस्टर या फ्लैक्स लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नगर निगम की एमआईसी (MIC) द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद नगर निवेश विभाग की टीम ने इन मार्गों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए हैं।
केवल सरकारी विज्ञापनों को मिलेगी छूट
नगर निगम के नए नियमों के मुताबिक, इन चिन्हित मार्गों पर अब केवल शासन की योजनाओं और जनहित से जुड़े सरकारी विज्ञापनों को ही प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। किसी भी राजनीतिक दल, संस्था या व्यक्ति द्वारा लगाए गए निजी विज्ञापनों को अवैध माना जाएगा और उन्हें तत्काल हटाकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन 6 प्रमुख मार्गों पर पाबंदी (No Flex Zone List):
नगर निगम ने शहर के जिन महत्वपूर्ण हिस्सों को नो फ्लैक्स जोन बनाया है, उनमें शामिल हैं:
- जीई रोड: टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए तेलीबांधा थाना चौक तक।
- पचपेड़ीनाका से लालपुर: पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज मुख्य मार्ग तक।
- केनाल लिंकिंग रोड: शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए ट्रैफिक सिग्नल तक।
- एनआईटी से रायपुरा: एनआईटी रायपुर से गोल चौक होकर रायपुरा चौक मुख्य मार्ग तक।
- शहर का मध्य भाग: जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होते हुए बिजली ऑफिस चौक तक।
- बूढ़ेश्वर मंदिर मार्ग: महिला पुलिस थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक मुख्य मार्ग तक।
रोजाना होगी निगरानी, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
महापौर मीनल चौबे और निगम आयुक्त विश्वदीप ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी जोन कमिश्नरों और नगर निवेश विभाग के इंजीनियरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे प्रतिदिन इन मार्गों की निगरानी करें। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि यदि कहीं भी अवैध फ्लैक्स या पोस्टर नजर आते हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
निगम की इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजधानी की सड़कों को विज्ञापनों के मकड़जाल से मुक्त करना और शहर की खूबसूरती को निखारना है।