महासमुंद। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक और नर्सिंग होम्स पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को वार्ड नंबर 24 कुम्हारपारा स्थित ‘श्री राम केयर क्लीनिक’ पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालक एस.एन. गुप्ता नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक संचालन लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में यह भी सामने आया कि क्लीनिक में एलोपैथिक दवाओं का स्टॉक और उनकी खरीद से संबंधित रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। नियमों के उल्लंघन पर टीम ने बिना लाइसेंस संचालित क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
जांच टीम में तहसीलदार जुगल किशोर पटेल, बीएमओ डॉ. विकास चंद्राकर, एनएचए के नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर और चिकित्सा अधिकारी डॉ. घनश्याम साहू शामिल थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
 
	
 
											 
											 
											 
											