0 हल्का पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए नकल बनाकर की गई रजिस्ट्री का मामला

चारामा। ग्राम खरथा के हल्का पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए नकल बनाकर की गई रजिस्ट्री की निष्पक्ष जॉच कर उचित कार्यवाही करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज युवाओ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के युवा अध्यक्ष सुबोधकांत सूर्यवंशी, अनमोल मंडावी, राहुल कोसमा, टीकम तारम, नवीन मंडावी सहित समाज के अन्य युवको ने ज्ञापन देकर बताया कि मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खरथा प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. चारामा, तहसील चारामा जिला कांकेर के भूमि खसरा नं.-84 रकबा 0.26 हेक्टेयर को उक्त हल्का के पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर बिक्री नकल तैयार कर रजिस्ट्री किये जाने की लिखित जानकारी हल्का पटवारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चारामा को 05 जुलाई को दिया गया हैं. लेकिन आज दिनांक तक सम्बंधित h अधिकारी ने इस गंभीर विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की।जिससे उनकी भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहा हैं। वही ग्राम खरथा प.ह.नं.-23 रा.नि.मं. चारामा तहसील चारामा जिला कांकेर के खसरा नं.-84 रकबा 0.26 हेक्टेयर की उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में सावित्री बाई पति रघुनाथ, हरिशचंद्र पिता रघुनाथ एवं प्यारेलाल पिता रघुनाथ जाति कोष्टा अन्य पिछडा वर्ग के नाम से कृषि भूमि मद में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि सन् 1939-40 में दूजे सिंग पिता मंगलू गॉड अनुसूचित जनजाति के नाम पर दर्ज थी। जिसे धोखाधडी, कुटरचना एवं फर्जी तरीके से नकल तैयार कर रजिस्ट्री कराया गया है।और वर्तमान में पटवारी के फर्जी सील और हस्ताक्षर के उक्त जमीन की पुनः रसीट्री कराई गई हैं।
उक्त मामले में संलिप्त प्यारेलाल देवांगन पिता रघुनाथ देवांगन (अध्यक्ष नपं. चारामा) पर पूर्व में भी चारामा के वार्ड क.-02 में आबादी भूमि के खरीदी बिक्री के मामले को लेकर पुलिस थाना चारामा में धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है।
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अतः कलेक्टर से निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति के नाम पर दर्ज भूमि का अन्य पिछडे वर्ग के नाम पर हुए रजिस्ट्री एवं नामांतरण का निष्पक्ष जाँच की जाये की उक्त आदिवासी की जमीन ओबीसी के नाम पर कैसे दर्ज हुई, साथ ही हल्का पटवारी शासकीय कर्मचारी के सील और हस्ताक्षर का फर्जी करने वालो पर धारा 420 के तहत कार्यवाही की जाये।