NRI Gift Tax Rules : एनआरआई रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट्स पर क्या कहते हैं नियम

NRI Gift Tax Rules: विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अक्सर अपने परिवार और रिश्तेदारों से भारत में धन, संपत्ति या अन्य उपहार प्राप्त करते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या इस तरह के गिफ्ट्स पर किसी प्रकार का कर देना पड़ता है. इसका सही जवाब केवल आयकर कानून से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के नियमों को भी समझना बेहद जरूरी है. इसलिए किसी भी प्रकार के उपहार को स्वीकार करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए.

क्या कहता है आयकर कानून?

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को उसके तय किए गए करीबी रिश्तेदारों से उपहार मिलता है, तो उस पर कोई कर नहीं लगता है. इन रिश्तेदारों की सूची में माता-पिता, पति या पत्नी, भाई-बहन, दादा-दादी और बच्चे शामिल होते हैं. इन रिश्तों से मिलने वाले तोहफों की राशि कितनी भी हो, वह पूरी तरह कर मुक्त होती है.

हालांकि, यदि कोई तोहफा ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो कानून की नजर में रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आता है और उसकी कुल कीमत एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो वह राशि आय में जोड़ी जा सकती है और उस पर कर चुकाना पड़ सकता है.

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के नियम

केवल आयकर नियमों को ध्यान में रखना ही काफी नहीं होता है. यदि इस लेनदेन में विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान या भारत से बाहर से पैसे भेजना शामिल है, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के निर्देश भी लागू हो जाते हैं. भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेश से पैसे लेते समय यह देखना जरूरी होता है कि लेनदेन सही बैंकिंग चैनलों के माध्यम से और नियमों के दायरे में हुआ हो.

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