रमेश गुप्ता : दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भिलाई नगर निगम के एक और रिसाली नगर निगम के दो वार्डों में होने वाले पार्षद पद के उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। चुनाव निरस्त होने के साथ ही इन क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो गई है।
दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन कर दिया है।
आयोग ने आपत्तियों के बाद लिया फैसला
जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के पास इन वार्डों के परिसीमन, मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया की वैधानिक स्थिति को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। आयोग ने तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं पर समीक्षा करने के बाद इन आपत्तियों को सही पाया और चुनाव प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया। हालांकि, आयोग ने अभी तक इन कारणों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है।
राजनीतिक समीकरणों पर लगा ब्रेक
उपचुनाव निरस्त होने की खबर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भिलाई और रिसाली के इन तीन वार्डों में संभावित प्रत्याशी अपने प्रचार अभियान और चुनावी सभाओं में पूरी तरह जुट चुके थे। अचानक आए इस फैसले से दावेदारों की तैयारियों पर पानी फिर गया है।
प्रशासनिक कार्रवाई शुरू
जिला निर्वाचन कार्यालय ने इस फैसले की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, दुर्ग संभाग आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और संबंधित निगम प्रशासन को भेज दी है। इसके साथ ही चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग इन वार्डों में नए सिरे से चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है।
