जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे पर जिला न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रूज चालक और संबंधित सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

मुख्य तथ्य:
न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने और कोर्ट को सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्रूज चालक स्थितियों से परिचित होने के बावजूद यात्रियों को डूबता छोड़कर खुद बच निकला और उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया।
अदालत के अनुसार चालक का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 और धारा 110 के तहत आपराधिक मानव वध के प्रयास की श्रेणी में आता है।
मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में नाव या क्रूज संचालक अनहोनी होने पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे।
कोर्ट ने हादसे के समय अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने वाले साहसी नागरिकों की सराहना की है।
विदित हो कि 30 अप्रैल को बरगी डैम में क्रूज पलटने की इस दुखद घटना में 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी।