रायपुर। नगर निगम रायपुर ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि चेट्रीचंड, श्री रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह पूरी तरह बंद रहेंगे।
आदेश के अनुसार, चेट्रीचंड पर्व 20 मार्च, श्री रामनवमी 27 मार्च और महावीर जयंती 31 मार्च 2026 को शहर में मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के परिपालन में स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने सभी जोन अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों का निरंतर निरीक्षण करने को कहा गया है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंधित दिनों में किसी होटल या दुकान में मांस-मटन का विक्रय पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सामग्री की जप्ती और अन्य वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।