छत्तीसगढ़ में निकाय-पंचायत उपचुनाव का बजा बिगुल; 1 जून को वोटिंग, आचार संहिता लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए चुनावी शंखनाद हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को आम और उपचुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।

11 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी। उम्मीदवार 18 मई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 19 मई को प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है।

मतदान और नतीजों का शेड्यूल
प्रदेश में नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए वोटिंग 1 जून 2026 को होगी। मतदान के बाद मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी।

नगर निकाय: मतदान सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (EVM के माध्यम से)।

पंचायत: मतदान सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक (मतपेटी के माध्यम से)।

इतने पदों पर होना है चुनाव
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, कुल 82 नगरीय निकाय पदों और 1228 पंचायत पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें शामिल हैं:

नगर पालिका: 05 अध्यक्ष पद और 77 पार्षद पद।

पंचायत: 10 जनपद सदस्य, 82 सरपंच और 1136 पंच पद।

सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम
चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने 33 सामान्य प्रेक्षक और 5 व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि मतदाताओं की पहचान के लिए 18 अलग-अलग पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। इस चुनाव में लगभग 10.8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए कुल 1052 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

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