Rajasthan Crime News : बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
अंतिम सांस तक के कारावास
Rajasthan Crime News : बारां ! राजस्थान में बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशिष्ट न्यायालय (क्रम दो) ने 71 वर्षीय वृद्ध को अपनी ही पोती से दुष्कर्म करने के आरोप में शनिवार को अंतिम सांस तक के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने आरोपी हीरालाल को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने पैरवी की।
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Rajasthan Crime News : मामले के अनुसार हरनावदाशाहजी थाना क्षेत्र में अक्टुबर 2022 में बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी बालिका का दादा हीरालाल उसे घर में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।