- 95 बड़े बकायादारों पर ही 40 लाख रुपये बाकी
- टेक्स जमा नही करने पर मामला न्यायालय के सुपुर्द हो सकता है
सरायपाली :- नगरपालिका को आर्थिक रूप से मजबूत किये जाने हेतु संस्था को विभिन्न मदो से प्राप्त होने वाली टेक्स , शुल्क व किराये की राशि से काफी मजबूती मिलती है । किंतु अनेक बकायादारों की वजह से पालिका को विभिन्न संकटो से जूझना पड़ता है । अन्य खर्चो के संचालन के लिए नगरपालिका के सीएमओ ने सभी बकायादारों से अपील करते हुवे कहा है कि शीघ्र हो बकाया राशि जमा कर नगरपालिका को सहयोग करें व आसन्न कानूनी झंझटों से बचने के लिए भी कहा है ।
इस संबंध में सीएमओ अजय यादव ने जारी पत्र में कहा है कि नगर के निरंतर विकास हेतु नागरिको से अपील कर अपने मकान का संपतिकर/समेकितकर / जलकर की राशि प्रत्येक वर्ष नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 126 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों / भूमियों के कर योग्य संपति मूल्य का निधारण नियम 2021) नियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य बताया गया है नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पालिका द्वारा संपत्ति के विवरण के आधार पर प्रेषित बिल अनुसार संपतिकरदाता को अपनी संपति का संपतिकर समेकितकर एवं जलकर, यूजर चार्ज उपयोग शुल्क जमा करना आवश्यक है। परंतु पालिका द्वारा समय-समय पर नोटिस एवं डिमांड बिल भेजने के बावजूद भी कई करदाताओं द्वारा बकाया और चालू संपतिकर, समेकितकर व जलकर राशि जमा नही किया जा रहा है।
इस संबंध में शासन द्वारा भी बार-बार लंबित राशि की वसूली हेतु कार्यवाही के निर्देश जारी किए जा रहे है। इसके बावजूद भी कुछ बकाया दारो द्वारा जानबूझकर टैक्स नही पटाया जा रहा है जो न.पा. के नियमों का स्वष्ट उलंघन है इस प्रकार नगर पालिका द्वारा 50 हजार रूपये से अधिक एवं 25 से 50 हजार के बीच के फूल 95 बकाया दारो से 40 लाख रू. की वसूली किया जाना है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिनेश यादव द्वारा बताया गया कि बकायेदारों द्वारा दिनांक 10.04.2025 से पूर्व संपूर्ण टेक्स की राशि कार्यालय में जमा नहीं करने की स्थिति में बकायेदारों के विरुद्ध टेक्स की बकाया राशि वसूली हेतु न्यायलीन कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा रहा है। अतः आम जनता से अपील है कि अपने बकाया टेक्स का भुगतान दिनांक 10.04.2025 के पूर्व कार्यालय में जमा करावें ताकि भविष्य में होने वाले न्यायलीन कार्यवाही से बचा जा सके एवं आपके द्वारा पटाये गये टेक्स की राशि से नागरिको को आवश्यकतानुसार मूलभुत सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।