Kasdol news: महिला जागृति शिविर आयोजित: बाल विवाह रोकने को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

महिला जागृति शिविर आयोजित: बाल विवाह रोकने को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

भुवनेश्वर प्रसाद साहू
कसडोल /सोनाखान। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाए जा रहे “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान” को सफल बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग बलौदाबाजार जिला के कसडोल परियोजना के अंतर्गत टुंडरा सेक्टर में महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया और बाल विवाह रोकने संबंधी जन -जागरुकता अभियान के बारे में सुपरवाइजर श्रीमती शीला धृतलहरे ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत जानकारी दी गई ।

यह शिविर टुंडरा सेक्टर के अंतर्गत ग्राम नरधा में आयोजित किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया उतरा कंवर के साथ ग्रामीण जन भी बहुतायत में उपस्थित थे जिन्हें विस्तार से जानकारी दी गई ! सुपरवाइजर श्रीमती शीला धृतलहरे ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 , इसके दुष्प्रभाव , रोकथाम के उपाय , आपातकालीन हेल्पलाइन चाइल्ड लाइन 1098 और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की ! उन्होंने बतलाया कि यदि कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं ।

नरधा ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया के साथ उपस्थित पंचगणों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा मितानिन महिला समूह की दीदियों ने भी इस संदर्भ में अपने-अपने मत प्रकट किये और लोगों से अपील की कि वह किसी भी स्थिति में समय से पूर्व अपनी बालिकाओं का विवाह न करें ! बाल विवाह करने से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

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