14 मंत्री कैसे बने याचिका दाखिल… हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने भी इसे असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसके हिसाब से अधिकतम 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। 14 मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(1 क) के उल्लंघन के दायरे में आती है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई. अदालत ने राज्य शासन से इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी मांगी है और याचिकाकर्ता से उनका बैकग्राउंड व समाज सेवा में किए गए कार्यों का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर, मंगलवार को होगी.

बता दें बीते 20 अगस्त को राज्य सरकार ने कैबिनेट में तीन नए मंत्रियों को शामिल किया, जिससे मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई. कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर इसे नियम विरुद्ध बताते हुए किसी एक मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *