भिलाई ट्रिपल मर्डर में मौत की सजा; डेढ़ महीने की मासूम और पत्नी को जलाकर मारने वाले रवि शर्मा को फांसी की सजा

रमेश गुप्ता.भिलाई। तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी के बी-Block स्थित पारिजात अपार्टमेंट्स में वर्ष 2020 में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में अदालत ने आरोपी रवि शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बुधवार को आए इस फैसले को न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय, बल्कि समाज में जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
21 जनवरी 2020 की सुबह एक संदिग्ध कॉल के बाद जब परिजन फ्लैट पहुंचे, तो अंदर तीन जले हुए शव मिले। मृतकों में मंजू शर्मा, उनकी डेढ़ माह की बच्ची और एक अज्ञात युवक शामिल थे। घटना को शुरुआत में हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में यह एक सुनियोजित हत्या निकली।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने दोहरी जिंदगी छिपाने के लिए पहले एक असहाय युवक की हत्या की और उसे अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई। इसके बाद उसने अपनी साथी और नवजात बच्ची की भी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए आग लगाकर पूरे मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। तत्कालीन एसपी अजय यादव,अति पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अजीत यादव के द्वारा
तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश कुमार ध्रुव ने जांच पूरी कर चार्जशीट पेश की थी।लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इसे ‘रेयर ऑफ रेयरेस्ट’ मानते हुए मृत्युदंड सुनाया।
फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भावुक दृश्य देखने को मिले। परिजनों ने कहा—“देर से ही सही, न्याय मिला। इस पूरे मामले में शासकीय अधिवक्ता भावेश कटरे ने पैरवी की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *