सामाजिक बुराई व नशीले व्यपार पर अंकुश लगाने कड़ा निर्णय आवश्यक
सरायपाली। देश व समाज मे नशीले व्यापार व तस्करी से समाज व देश मे सामाजिक बुराइयां बढ़ती जा रही है । यदि इस पर अंकुश नही लगाया गया तो यह और समस्या पैदा करेगा । इसलिए ऐसे प्रकरणों में आरोपियों को किसी भी प्रकार की छूट नही दी जा सकती । इसलिए दोनों आरोपियों को जेल भेजे जाने का आदेश दिया गया है ।
उक्त जानकारी संभागायुक्त एम डी कांवरे द्वारा देते हुवे बताया गया कि बिलासपुर जिला के दो आरोपियों जिसमें जिला बिलासपुर के थाना कोटा के रमेश दुबे पिता जमुना प्रसाद दुबे और जिला सक्ति के थाना बराद्वार के चूड़ामणि साहू को पिट एनडीपीएस के तहत 3- 3 माह के लिए जेल भेजा है । उल्लेखनीय है कि दोनों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षकों ने इस्तगासा पेश किया था,जिसमें पुलिस अधीक्षक सक्ती द्वारा चूड़ामणि साहू के विरुद्ध 2020 में 20.5 किलो गांजा पकडऩे के प्रकरण में दोषसिद्धि की अपील प्रचलित है,भविष्य में और इस तरह की घटना को रोकने समाज पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ देने के विरुद्ध पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव पर आयुक्त बिलासपुर ने सुनवाई उपरांत धारा 10 के तहत 3 माह के लिए जेल भेजने कार्रवाई की गई । इसी तरह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने रमेश दुबे के विरुद्ध इस्तगासा में उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 317/2019 में 0.260 किलो गांजा, अपराध क्रमांक 513/2019 में 1.2 किलो गांजा, अपराध क्रमांक 247/2021 में 0.50 किलो गांजा पकडऩे का अपराध विचाराधीन होने, भविष्य में अपराध रोकने तथा समाज में बुरा प्रभाव पडऩे से रोकने हेतु प्रस्ताव पर आयुक्त बिलासपुर ने सुनवाई उपरांत 3 माह के लिए जेल भेजा गया ।