हजारों नौकरियों पर बड़ा फैसला, जानिए क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के जज

up teacher bharti hearing update: उत्तर प्रदेश के चर्चित 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के सामने एक खास प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष किसी एक बात पर सहमत हो जाते हैं, तो संविधान के तहत मिली विशेष शक्तियों का उपयोग करके 4 अगस्त को केस खत्म कर दिया जाएगा।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि यदि दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है, तो फिर मामले की गुण दोष के आधार पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। अदालत ने दोनों पक्षों को बुधवार तक अपने सुझाव लिखित रूप में जमा करने का समय दिया है।

समायोजन पर फंसा पेंच

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का कहना है कि जब सरकार के पास सीटें खाली हैं, तो पुरानी नौकरी कर रहे लोगों को हटाए बिना बाकी अभ्यर्थियों को भी नौकरी में शामिल कर लिया जाए। हालांकि मामले में 5000 ऐसे लोगों को लेकर पेंच फंस रहा है, जिन्होंने पहली बार में नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। आरक्षित वर्ग ने इस पर सवाल उठाए हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का मामला

यह पूरा विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें पुरानी चयन सूची को रद्द करके 3 महीने में नई सूची बनाने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ नौकरी कर रहे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, क्योंकि इससे उनकी नौकरी जाने का खतरा बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा रखी है। अब सभी की निगाहें 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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