नई दिल्ली। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनकी पुलिस कस्टडी को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी, जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ठोस कारणों के अभाव में खारिज कर दिया।
अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने बताया कि पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार पेश नहीं कर सकी, जिसके चलते अदालत ने जमानत मंजूर की। यह मामला बीती 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित है। पुलिस ने इस मामले में उदय भानु चिब को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी।
अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शर्तों के अनुसार, चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अदालत में जमा करने होंगे। साथ ही उन्हें 50,000 रुपये का एक जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने अन्य दो आरोपियों की रिमांड के लिए भी अर्जी दी थी, लेकिन अदालत का मुख्य ध्यान चिब की जमानत पर रहा। इस फैसले को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।