कोरिया। जिले के पटना तहसील में पदस्थ पटवारी अमरेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 23 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें वे हल्का नंबर 06 अमहर राजस्व निरीक्षक मंडल क्षेत्र में शासकीय कार्य के एवज में पैसे की मांग करते दिखाई दे रहे हैं।
आदेश क्रमांक 4729/अ.वि.अ./का.गो./2025 के तहत पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के प्रावधानों के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया।
निलंबन अवधि में उन्हें शासन निर्देशानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने वायरल वीडियो में स्पष्ट संलिप्तता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का संदेश दिया है।