Court- हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, आखिरकार दो साल बाद न्यायालय ने  सुनाया फैसला

 

पति ने बच्चों के सामने कर दी थी पत्नी की निर्मम हत्या, अब जीवन भर रहेगा सलाखों के पीछे

जशपुर(दिपेश रोहिला) 

कुनकुरी के तुमला गांव में वर्ष 2023  में हुई एक दर्दनाक पारिवारिक हत्या के मामले में आखिरकार दो साल बाद न्यायालय ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी पूरन मुण्डा को अपनी पत्नी अनिता मुण्डा की नृशंस हत्या के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने सोमवार को सुनाया।

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घटना 3 अप्रैल 2023 की है, जब तुमला फोकटपारा निवासी पूरन मुण्डा (40 वर्ष) ने शाम करीब 5:30 बजे घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर लोहे की टांगी से हमला कर दिया था। यह हमला इतना बेरहम था कि पत्नी अनिता की मौके पर ही मौत हो गई। इस वीभत्स घटना के चश्मदीद उनके दो मासूम बच्चे – सलीमा मुण्डा और समीर मुण्डा – रहे, जिन्होंने बाद में पुलिस और अदालत में गवाही देकर अपराधी पिता को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई।

अदालत ने कहा – क्षमा योग्य नहीं यह अपराध

न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत पूरन मुण्डा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

फैसले में अदालत ने कहा – “मामूली घरेलू विवाद के चलते एक निर्दोष महिला की हत्या न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है।” हालांकि अभियुक्त का पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और मामला च्विरलतम से विरलज् की श्रेणी में न आने के कारण मृत्युदंड नहीं दिया गया।

बच्चों को मिलेगा न्यायिक मुआवजा

न्यायालय ने मामले में गवाही देने वाले मासूम बच्चों की बहादुरी की सराहना की और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357  (ए) के अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उन्हें आर्थिक मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

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