SC ने कहा- ट्रैवल की परमिशन दी तो जांच पर असर, दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई
इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रणवीर ने अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग FIR को एक जगह क्लब करने की मांग की थी।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। अलाहबादिया की तरफ से वकील अभिनव चंद्रचूड़ कोर्ट में उनका पक्ष रखा। चंद्रचूड़ ने कोर्ट से उनका पासपोर्ट जमा करने से जुड़ी शर्त में छूट देने की मांग की।
बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। इसके जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अगर अलाहबादिया को जल्दी-जल्दी ट्रैवल करने की परमिशन दी जाती है तो इससे जांच प्रभावित होगी। जब जरूरत होगी तो आप वहां नहीं होंगे। अलाहबादिया के वकील ने कहा कि देश-विदेश की बड़ी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करना ही उनकी आजीविका है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उम्मीद है जांच दो हफ्ते में पूरी कर लेंगे। इसलिए अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।